- चमनगंज के नाला रोड स्थित घोषित शत्रु संपत्ति दारुल मौला में अवैध निर्माण के मामले में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की
चक संख्या 88/21, दारुल मौला (पूर्ण भाग), नाला रोड, चमनगंज स्थित संपत्ति पूर्व से शत्रु संपत्ति घोषित है। इस संपत्ति में इमरान आदि द्वारा चार पिलरों का निर्माण कराया गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने अवैध निर्माण हटाने और संबंधित लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसके अनुपालन में एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और चारों पिलरों को ध्वस्त करा दिया। साथ ही अवैध निर्माण के संबंध में इमरान पुत्र गुड्डू एवं अरशद अमीन पुत्र अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए थाना चमनगंज में तहरीर दी गई है।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद में शत्रु संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अथवा निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अतिक्रमण या अवैध निर्माण सामने आने पर उसे हटाने के साथ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।