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हाईकोर्ट ने दिया छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा को नोटिस

जबलपुर
 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पद का दुरुपयोग और नियम विरुद्ध नामांतरण आदेश पारित करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा को नोटिस जारी किया है। जस्टिस वीके शुक्ला की एकल पीठ ने कलेक्टर को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।  

पुनीत टंडन व अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि डॉ शर्मा ने जबलपुर में अपर आयुक्त रहते हुए नामांतरण आदेश जारी किया था। यह मामला 24 दिसंबर को उनकी कोर्ट में नियत था, लेकिन उन्होंने 20 दिसंबर को ही इसमें अंतिम निर्णय दे दिया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को डॉ श्रीनिवास का तबादला छिंदवाड़ा कलेक्टर के रूप में कर दिया था। 
आरोप है कि डॉ श्रीनिवास ने नियम विरुद्ध तरीके से कुछ लोगों से सांठ-गांठ कर बैक डेट पर आदेश पारित कर दिया। इस मामले में अपीलार्थियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा दी।

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