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कोई टाइटल नहीं


नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग ने शनिवार को आधार कार्ड को पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करने की समय सीमा तीन महीने (31 दिसंबर) बढ़ा दी। पहले यह 30 सितंबर थी। अगर पैन को तय सीमा में आधार से लिंक नहीं कराया गया तो इसे रद्द माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक, देश में 15 करोड़ से अधिक लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसी को ध्यान में रखते हुए तारीख आगे बढ़ाई गई है।

पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बताया था। आदेश में कहा था कि अगर आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो आप आयकर नहीं भर पाएंगे। इसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च, 2019 निर्धारित की गई थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।
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