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कोरोमण्डल इंटरनेशनल लिमिटेड का उर्वरक विक्रय लायसेंस निलंबित

भोपाल।  किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने खरगौन जिले की मेसर्स कोरोमण्डल इटंरनेशनल लिमिटेड का सिंगल सुपर फास्फेट 16% अमानक स्तर का पाये जाने के कारण कम्पनी का उर्वरक विक्रय लायसेंस निलम्बित कर दिया है। साथ ही, सिंगल सुपर फास्फेट 16% का प्रदेश में विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है।

कम्पनी के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट 16% के दो नमूने अमानक स्तर के पाये गये थे। विभाग द्वारा दोनों नमूनों का सागर स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया। वहाँ ये नमूने अमानक स्तर के पाये गये। इसके बाद कम्पनी की अपील पर राज्य के बाहर की प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण कराया गया और उसकी जाँच रिपोर्ट में भी नमूने अमानक स्तर के पाए गए। विभाग के अधिसूचित प्राधिकारी, उर्वरक ने कम्पनी का विक्रय लायसेंस निरस्त करने और उर्वरक का विक्रय प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है।

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