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14 साल की बालिका को राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

रिश्तेदार ही बहला फुसलाकर गांधी नगर से ले गए थे

भोपाल।14 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर गांधी नगर से भगाकर राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दो रिश्तेदारों को भोपाल कोर्ट ने 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।  इस बारे में जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव ने आरोपी गोविंदा साठिया और लक्की उर्फ लिखा साठिया को  अपहरण एवं बलात्कार के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार बैरागढ़ थाने में किशोरी के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए रिश्तेदारों पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने जांच के बाद किशोरी को राजस्थान से बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी गोविंद साठिया और लक्की उर्फ लखन साठिया मुझे बहला फुसलाकर जबरन ले गये और पिपल्या मंडी के पास एक गांव में ग्राम कन्गेटी में एक कमरे में रखा दोनों ने मेरे साथ बारी बारी से बुरा काम किया। मैं बुरा काम करने से मना करती थी तो गाली गुफ्तार करते थे, फिर मेरे पिता को सूचना मिली की मैं घीती सांघडी (राजस्थान) में रह रही हूं तो मेरे पिता पुलिस के साथ वहां पर आये थे और मैं उनके साथ भोपाल आई थी। आरोपीगण मेरे साथ करीब 5-6 दिन बुरा काम किया।

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