बेगमगंज। विवाह में फोर व्हीलर गाड़ी और अन्य सामग्री के साथ नगद डेढ़ लाख मिलने के बावजूद दहेज लोभी पति और ससुर का दिल नहीं भरा और शादी के एक माह बाद ही पांच लाख रुपए की मांग कर नवविवाहिता को परेशान कर मारपीट करने लगे रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज लोभी पिता और पुत्र पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
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| थाना भवन बेगमगंज |
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के ईश्वर नगर चुरक्का मोहल्ला निवासी मोहन लाल रजक के 25 वर्षीय पुत्र अंकित रजक का विवाह साईं धाम कॉलोनी बीना जिला विदिशा निवासी नैन्सी रजक के साथ हिंदू रीति रिवाज से 22 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था।
नैन्सी रजक के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज मे बुलेरो कार, अलमारी, फ्रिज, बाशिंग मशीन, एलईडी टीवी, ड्रेसिंग टेविल, सोफा और एक लाख 50 हजार रूपए नगद, सोने की चेन व सोने की अगूठी सोने का लाकेट आदि सामान दिया था। शादी के करीब एक माह तक सब ठीक रहा। उसके बाद से ससुर मोहनलाल रजक और पति अंकित रजक द्वारा 5 लाख रूपए की माँग की जाने लगी कि दहेज मे कुछ नहीं मिला। इसी बात को लेकर पति और ससुर द्वारा नैन्सी के साथ मारपीट गंदी गंदी गालियां दी जाकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा पिता से भी फोन पर बात नहीं करने दी गई और मोबाइल भी छीन लिया।
नैन्सी के परिजनों को जानकारी लगने पर 6 जनवरी को नैन्सी के मामा जसवंत कुमार रजक, मौसा संतोष मालवीय भाई जय कुमार, रवि रजक, देवेन्द्र रजक उसे लिवाने बेगमगंज पहुंचे तब ससुर मोहनलाल और पति अंकित ने भेजने से इंकार कर दिया और उनके साथ गाली गलौज की नैंसी के द्वारा एतराज करने पर उसके साथ मारपीट की नैन्सी का भाई जय कुमार बीच-बचाव करने लगा तो अंकित द्वारा गरम चाय का कप उठाकर उसके चेहरे पर फेंक दिया और उसके साथ थप्पड मुक्कों से मारपीट की। तब नैन्सी द्वारा पुलिस का सहारा लिया गया और लिखित आवेदन पुलिस को देखकर पति और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दहेज प्रथा का पाते हुए धारा 498 ए 294, 323, 506, 34 भादवि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध मोहन लाल रजक एवं अंकित रजक के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया है ।

