- आगामी 14 मार्च को बेगमगंज कोर्ट में लोक अदालत में रखे जाएंगे बिजली कंपनी, नगर पालिका, राजस्व आदि के समझौता वाले मामले
बेगमगंज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन अनिल कुमार सुहाने के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज द्वारा न्यायालय परिसर में आगामी 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

तहसील न्यायालय बेगमगंज के प्रथम जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष श्रीमती सविता ओगले द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी एवं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष बुंदेला, अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर सहित अन्य अधिवक्ताओं एवं न्यायालयीन कर्मचारियों की मौजूदगी में लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए न्यायालय परिसर से प्रचार रथ रवाना किए गए। ताकि पक्षकारों को लोक अदालत की जानकारी मिलते ही अपने प्रकरण में आपसी राजीनामे के लिए तैयार हो जाएं।
इस मौके पर मुरत सिंह ठाकुर, ओमप्रकाश त्रिवेदी, वजीर खान, विनय ठाकुर, राजेश यादव, राजकुमार गुप्ता, गुफरान अली, राजकुमार जैन, भरत सिंह बुंदेला, रामनारायण रावत, नरेंद्र भार्गव, सौरभ जैन, अभिनव मुंशी, राजेश श्रीवास्तव आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।
आपसी सहमति से मामलों का निराकरण सर्वोत्तम: डीजे ओगले
इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायधीश श्रीमती सविता ओगले ने कहा कि शनिवार 14 मार्च को चारों न्यायालय में लंबित राजीनामा योग अपराधिक प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के क्लेम प्रकरण, भरण पोषण प्रकरण, घरेलू हिंसा पारिवारिक मामले एवं अपराधिक सिविल राजीनामा योग्य अपील श्रम विभाग विद्युत विभाग प्रकरण सहित समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद के संपत्ति कर जलकर वसूली प्रकरण एवं सभी बैंकों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किए जाएंगे।
उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील कि अपने-अपने पक्षकारों को आपसी राजीनामा के लिए राजी करके लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराएं ताकि लोगों के बीच बढ़ती आपसी शत्रुता एवं मुकदमे बाजी से उन्हें छुटकारा मिल सके।