रेलिक रिपोर्टर, शाहजहांपुर.
सुप्रीम
कोर्ट के निर्देश पर 6 दिसम्बर 2014 को होने वाली मेगा नेशनल लोक अदालत
में सभी सम्बन्धित विभाग अधिक से अधिक मुकदमों को आपसी सुलह समझौते के आधार
पर लगाकर निस्तारण करें।
यह निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/नोडल
अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में
दिये। उन्होने कहा कि लोक अदालत में आकर सम्बन्घित पक्ष शीघ्र सुलभ व सक्षम
न्याय पायेंगे। इससे वर्षों चल रहे वादों से मुक्ति पायेंगे। लम्बित
मामलों के लोक अदालत में निस्तारण होने पर न्याय शुल्क की वापसी होती है और
लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नही की जा सकती। इससे
समाज में भाईचारा कायम होता है। सिविल जज (सीनियर डिविजन) सचिव जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण विष्णु चन्द्र वैश्य ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या वादों के
वादकारियों को तामील कराने की है। उन्होने अपर पुलिस अधीक्षक नगर एपी सिंह
से कहा कि तामील के लिए सिपाही लगवा दें।
मेगा नेशनल लोक अदालत में निपटाएं मुकदमें
नवंबर 20, 2014
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