जम्मू। हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के गैर राजपत्रित पदों पर अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। भर्ती रद्द करने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन विपक्ष ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, भर्ती में देश भर के लोगों को शामिल करने का विरोध किया था।
बुधवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय धर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा, "26 दिसंबर, 2019 को घोषित जिला अदालतों के गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।"
राजनैतिक दलों ने किया था विरोध
हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाम दलों समेत कई राजनैतिक दलों ने अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की मांग की थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को कहा- सरकार को इस बारे में कई सुझाव मिले हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है।
33 पदों पर होनी थी नियुक्ति
26 दिसंबर, 2019 को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था। देश भर के उम्मीदवार 31 जनवरी, 2020 तक इसके लिए आवेदन कर सकते थे। इन पदों में जूनियर स्टेनोग्राफर, टायपिस्ट, कंपोजिटर, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर शामिल हैं।
