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काले हिरण के शिकारी की जमानत अर्जी खारिज, वन अमले पर किया था प्राणघातक हमला

स्कार्पियों से बरामद किया गया था हिरण का मांस

भोपाल। काले हिरण और नील गाय का शिकार करने और रोकने पर वन अमले पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी अब्दुल जहीर की जमानत याचिका सीजेएम निशीथ खरे ने खारिज कर दी है।  इस बारे में अभियोजन की पैरवीकर्ता सुधा सिह भदौरिया ने बताया कि 3-4 फरवरी की दरम्यानी रात मुखबिर की सूचना पर सुबह 4 बजे सागर तरफ से आ रही काले रंग की स्कार्पियों  पकड़ने के लिये पीछा किया।  गाड़ी में फराज ,उमर  सहित 4 लोग और बैठे थे। गाड़ी में काले हिरन , चीतल ,सांभर व नीलगाय का मांस, दो बंदूके रखी थी । इन सभी ने वन अमले पर प्राणघातक हमला करके मौके से भाग निकले। उसी दौरान आरोपियों के वाहन से लगभग 10 किलो वन्यप्राणी का मॉस गिर गया, जिसे जब्त किया गया। एक आरोपी फराज के घर से 80 किलो वन्य प्राणी का मॉस खाल लगा हुआ जप्त किया।  फरार आरोपी फराज के भाई सिराज को मौके से गिरफ्तारकिया गया।  आरोपी अब्दुल जहीर तभी से फरार था, जिसे 4 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। उसकी ओर से पेश जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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