पहली बार-मप्र के साथ ही छग और राजस्थान वक्फ बोर्डों की कार्यशाला
भोपाल। नए वक्फ संशोधित अधिनियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार राज्यों में तेजी से अपडेट किया जाएगा, जिसके तहत उम्मीद सेन्ट्रल पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत वक्फों का विवरण अपलोड करने एवं बोर्ड के कार्यां को सुचारू किया जाएगा।
उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर होगी जानकारी
डॉ. पटेल ने बताया कि वक्फों की सुरक्षा, कार्यों में पारदर्शिता एवं वक्फों के विकास के लिये वक्फ संशोधित अधिनियम, 2025 (उम्मीद एक्ट, 2025) 8 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। वहीं उम्मीद सेन्ट्रल पोर्टल बनाया जाकर 6 जून को लांच किया जा चुका है। इसमें पूर्व से बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत वक्फों एवं भविष्य में नवीन सम्पत्तियों को वक्फ के रूप में दर्ज किया जाना अनिवार्य रहेगा। ज्ञात हो कि आईआईटी दिल्ली ने मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को पिलर-1 एवं 2 में टॉप परफार्मर में जगह दी है।
अपलोड करने में आ रही दिक्कत
उम्मीद सेन्ट्रल पर वक्फों का विवरण अपलोड करने में आ रही समस्याओं एवं आईआईटी दिल्ली की सिफारिशों के संबंध में तीनों राज्यों के बोर्डों ने आ रही परेशानियों को सामने रखा। इसको लेकर आईआईटी की टीम ने प्रजेंटेशन से समस्याओं के निराकरण के बारे में बताया गया। साथ ही बोर्ड प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब भी दिए गए।